सुप्रीम कोर्ट ने कबूतर चुराने को लेकर हुई हत्या के मामले में दोषी एक शख्स की सज़ा को मंगलवार को 12 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष कर दिया।
मौज मस्ती करना अच्छा है मगर, जिस तरह तालिबानी कर रहे हैं, क्या वह ठीक है ?
एससी ने कहा कि सबूतों से पता है कि हत्या पहले से नियोजित नहीं थी। गौरतलब है कि दोषी ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
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-Nav Gill