चंडीगढ़, 10 जनवरी:
समूची शिकायत निवारण प्रणाली को सुचारू बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया ‘ई-दाखि़ल’ पोर्टल उपभोक्ताओं को अपेक्षित राहत प्रदान करेगा और अपने सहज एवं सहयोगी ढांचो के साथ उपभोक्ताओं को एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म मुहैया करवाएगा।
इस प्रणाली के मुख्य पहलूओं पर प्रकाश डालते हुए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री भारत भूषण आशु ने आज यहाँ कहा कि यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र में तकनीकी तरक्की की ओर एक और कोशिश है।
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उन्होंने कहा कि ‘ई-दाखिल’ पोर्टल को नये उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 2019 के अंतर्गत विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं के झगड़ों को उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज करवाने का विचार किया गया है।
श्री आशु ने कहा कि यह पोर्टल प्रांतीय आयोग या राज्य के किसी भी 20 जि़ला आयोगों को उपभोक्ताओं के झगड़े की ऑनलाइन ई-फिलिंग की सुविधा प्रदान करेगा। विवादों की प्रकृति के अनुसार और स्वैचालित ढंग से कैल्कुलेट्ड की गई अपेक्षित फीस का भुगतान ऑफ़लाईन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। केस की रोज़ाना की की गई कार्यवाही ऑनलाइन देखी जा सकती है और सम्बन्धित पक्षों को केस की स्थिति की अपडेट संबंधी नियमित तौर पर एस.एम.एस. भेजे जाएंगे। पहली अपील, रवीजऩ पटीशन, रीज्वाइंडर पोर्टल के द्वारा दायर की जा सकती है। जबकि शिकायत दर्ज करने पर अगर शिकायत या शिकायत के साथ अपलोड किये जाने वाले दस्तावेज़ में कोई गलती पाई जाती है, तो इसकी जानकारी दी जायेगी और उपभोक्ता शिकायत के अपडेट्ड विवरण दर्ज कर सकते हैं।
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श्री आशु ने बताया कि विभाग ने शिकायतों के निपटारे के लिए उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-300-11007 और पंजाब राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग और 20 जि़ला उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोगों में मैडीएशन सैल भी स्थापित किये हैं। उन्होंने कहा कि सभी ई-कामर्स लेन-देन, प्रोडक्ट लायबिलिटी और गुमराह करने वाले इश्तिहार इस एक्ट के दायरे अधीन आएंगे।
-NAV GILL