चंडीगढ़, 19 फरवरी:
आबकारी विभाग ने अवैध शराब की तस्करी पर काबू पाने के लिए ‘ऑपरेशन रैड रोज़’ के अंतर्गत गुरूवार को पड़ोसी राज्यों के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग की तरफ से आबकारी कमिश्नर रजत अग्रवाल, आबकारी और कर विभाग के आई.जी.पी. मोहनीश चावला और संयुक्त कमिश्नर (आबकारी) नरेश दुबे के नेतृत्व में, ए.आई.जी. (ई एंड टी) ए.पी.एस. घूमन, डिप्टी कमिश्नर (आबकारी) राजपाल एस. खैहरा और ए.सी. (एक्स) विनोद पाहूजा की निगरानी में एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि एक गुप्त सूचना मिली थी कि धीरज कुमार निवासी गाँव हियाना कलाँ, नाभा, हरियाणा से शराब के ठेकेदार रवि और रामपाल, पप्पू उर्फ पप्पा निवासी गाँव मोही, लुधियाना, नरिन्दर सिंह पुत्र रमेश सिंह वासी राजपुरा, अमृतपाल सिंह निवासी रामपुरा फूल और हरियाणा से सम्बन्धित कई अन्य लोग अपने वाहनों के द्वारा भारी मात्रा में नाजायज शराब की तस्करी करने और इसको लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब जिलों के आसपास के क्षेत्रों में बेचने में शामिल हैं। इसके बाद आबकारी विभाग और आबकारी पुलिस की टीमें साझे ऑपरेशन के लिए तुरंत हरकत में आ गई।
प्रवक्ता ने और जानकारी देते हुए बताया कि सूचना मिलने पर तस्करों की तरफ से इस्तेमाल किए जाते संदिग्ध वाहन का पता लगाने के लिए ऑपरेशनल टीमों को तैनात किया गया। इस तत्थ की पुष्टि के बाद की वाहन लोड करके पंजाब भेजा गया है, टी-प्वाइंट जी.टी. रोड, गाँव महमदपुर जाट्टां, शंभू पर विशेष नकाबन्दी की गई। टीम ने सफलतापूर्वक वाहन नं. पी.बी-10बी.के-6683 और एक पायलट वाहन सफ़ेद बोलेरो एच.आर-20-ए.जे- 2324 को काबू कर लिया। पहली नजऱ में तस्करी के लिए इस्तेमाल किया गया वाहन खाली लगा परन्तु वाहन की करीबी जांच के बाद यह पाया गया कि शराब को छिपाने और अधिकारियों को चकमा देने के लिए इसमें एक विशेष केबिन बनाया गया था।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि केबिन की चैकिंग करने पर शराब की 310 पेटियाँ (3720 बोतलों) फस्र्ट चॉइस ब्रांड (केवल हरियाणा में बिक्री के लिए) बरामद की जोकि गाँव मोही, लुधियाना के पप्पू उर्फ पप्पा को स्पलाई की जानी थी। इस शराब की हियाना कलाँ, नाभा के धीरज कुमार के द्वारा तस्करी की जा रही थी जोकि एक कुख्यात तस्कर है और इस पर पहले ही हरियाणा से सराब की तस्करी के लिए एफआईआर नं 8/21 के अंतर्गत पंजाब आबकारी एक्ट और आइपीसी की धारा 465,467,468,471, 473, 120बी के अंतर्गत थाना सदर कुराली में मामला दर्ज है। प्रवक्ता ने आगे बताया कि इस सम्बन्धी दोषियों पर पंजाब एक्साईज एक्ट की धारा 61 -1-14, 78 (2) के अंतर्गत थाना सदर शंभू में एफ.आई.आर नं. 28 दिनांक 17.02.21 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और दो को मौके पर गिरफ्तार किया गया।
जि़क्रयोग्य है कि जांच दौरान हरियाणा और पंजाब से तस्करी की गई शराब प्राप्त करने वाले और इधर-उधर स्पलाई करने वालों की मुख्य कड़ी की पड़ताल भी बहुत तेज़ी से की जा रही है। आबकारी विभाग और आबकारी पुलिस विभाग ने अवैध शराब की तस्करी से निपटने के लिए ऑपरेशन रैड रोज़ अधीन एक साझा मोर्चा बनाया है और अवैध शराब की तस्करी में शामिल किसी भी व्यक्ति के खि़लाफ़ सख़्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
-NAV GILL