अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पी.ए.यू. लुधियाना को पंजाब सरकार से मिलने वाला अनुदान बंद करने के निर्देश

चंडीगढ़: 19 मई:
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज एक हुक्म जारी करके पंजाब सरकार को हिदायत की है कि जब तक पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा राज्य सरकार की ओर से राज्य में लागू आरक्षण नीति लागू नहीं की जाती तब तक अनुदान /फंड जारी न किये जाएँ। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तजिन्दर कौर ने बताया कि श्री दलवीर कुमार और अन्य, पी.ए.यू. एस.सी. /बी.सी. इम्पलाईज़ वैलफेयर एसोसिएशन पी.ए.यू. कैंपस फिऱोज़पुर रोड जि़ला लुधियाना ने शिकायत की थी कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा अस्तित्व में आने से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी में आरक्षण नीति लागू नहीं की गई। जिस पर आयोग द्वारा पी.ए.यू. से इस संबंधी एक्शन टेकन रिपोर्ट माँगी गई थी।

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उन्होंने बताया क्या पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना के रजिस्ट्रार डॉ. आर.एस. सिद्धू द्वारा दायर हलफीया बयान में कहा गया कि पी.ए.यू. न तो पंजाब राज्य एस.सी. /बी.सी. आरक्षण नीति 2006 और न ही यू.जी.सी. के क्लॉज 1.1.1. अधीन आती है।
श्रीमती तजिन्दर कौर ने कहा कि जो संस्था पंजाब सरकार /भारत सरकार से फंड प्राप्त करती है। उस संस्था में पंजाब सरकार /भारत सरकार की आरक्षण नीति लागू की जानी बनती है। इसलिए तब तक पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा राज्य सरकार की ओर से राज्य में लागू आरक्षण नीति लागू नहीं की जाती तक तक पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना को अनुदान /फंड जारी न किये जाएँ।

-NAV GILL

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