फ़ैंसी नंबर लेने वालों के लिए पंजाब के परिवहन विभाग द्वारा ई-नीलामी सुविधा की शुरूआत-रजि़या सुल्ताना

चंडीगढ़, 12 नवंबर:

लोक-समर्थकीय पहलकदमी के अंतर्गत, पंजाब सरकार के परिवहन विभाग द्वारा आरक्षित नंबरों (फैंसी नंबर) के लिए एक उपभोक्ता समर्थकीय ई-नीलामी नीति की शुरुआत की गई है, जिससे आम लोगों को रजिस्टरिंग अथॉरिटी के कार्यालय जाने से छूट मिलेगी और वह अपने घर से ही इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

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इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री रजि़या सुल्ताना ने बताया कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा लोगों की सुविधा के लिए यह एक महत्वपूर्ण पहलकदमी है। उन्होंने कहा कि आरक्षित नंबरों (फैंसी नंबरों) की ई-नीलामी वैब ऐप्लीकेशन ‘वाहन 4.0’ के द्वारा की जाएगी, जो भारत सरकार द्वारा डिज़ाइन और तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सभी आरक्षित नंबरों को सार्वजनिक तौर पर 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध करवाने हेतु यह नयी उपभोक्ता अनुकूल ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि ई- नीलामी में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन हर रविवार को तीन दिनों (रविवार से मंगलवार) के लिए खुला रहेगा।

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ई-नीलामी की शुरूआत करने के बाद, परिवहन मंत्री ने कहा कि नंबरों की बोली अगले दो दिनों (बुधवार और गुरूवार) को लगाई जा सकेगी। उन्होंने आगे कहा कि सफल बोलीदाता अगले दो दिनों भाव शनिवार आधी रात तक ऑनलाइन ई-नीलामी प्लेटफॉर्म पर अदायगी करेंगे। उन्होंने कहा कि यह सुविधा गैज़टिड छुट्टी वाले दिन भी उपलब्ध होगी। परिवहन मंत्री ने आगे कहा कि ई-नीलामी में हिस्सा लेने के लिए हरेक आरक्षित नंबर के लिए 1000 रुपए की गैर-वापसी रजिस्ट्रेशन फीस होगी और बोली की प्रक्रिया की पारदर्शिता को यकीनी बनाने के लिए, सफल और असफल बोलीदाताओं के नतीजे ‘वाहन 4.0’ की वैबसाईट पर अपलोड किए जाएंगे और सफल बोलीदाताओं को एस.एम.एस. और ईमेल के द्वारा सूचित भी किया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने कहा कि सफल बोलीदाता को बोली ख़त्म होने की तारीख़ से तीन दिनों के अंदर बोली की रकम जमा करवानी होगी, नहीं तो उनका नंबर रद्द कर दिया जाएगा और वह नंबर अगली ई-नीलामी के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे पहले बोलीदाता को नियत कीमत का 50 फ़ीसद जमा करावाना पड़ता था और दिक्कत यह थी कि असफल बोलीदाता को रीफंड लेने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। उन्होंने बताया कि सफल बोलीदाता द्वारा लिया गया फैंसी नंबर अलॉटमैंट पत्र मिलने से 15 दिनों के अंदर अपने वाहन पर लगाना पड़ेगा, नहीं तो यह रद्द हो जाएगा और अगली ई-नीलामी के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

परिवहन मंत्री ने आगे बताया कि इस नयी नीति के अंतर्गत पहले नीलाम न हुए नंबर भी ई-नीलामी के लिए उपलब्ध रहेंगे और ज़्यादा लोग आरक्षित नंबर प्राप्त करने के लिए बोली में हिस्सा ले सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अब ई-नीलामी में एक्टिव सीरीज़ के आरक्षित नंबर पूरा साल बोली के लिए उपलब्ध रहेंगे। इस प्रक्रिया सम्बन्धी विस्तृत नोटीफिकेशन 222.श्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढह्लह्म्ड्डठ्ठह्यश्चशह्म्ह्ल.शह्म्द्द पर उपलब्ध है। उन्होंने नयी नीति के लाभों संबंधी बताते हुए कहा कि यह पारदर्शी नीति लोगों को और ज्य़ादा विकल्प देगी और यह नीति किफ़ायती भी है, क्योंकि अब बोली में हिस्सा लेने के लिए सिफऱ् 1000 रुपए देने की ज़रूरत है, जबकि पहले आरक्षित राशी का 50 फ़ीसदी जमा करवाना पड़ता था।

-Nav Gill

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