पंजाब सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अपने माता-पिता की लिखित सहमति के बाद ही कंटेनमैंट जोन के क्षेत्रों से बाहर स्कूल जाने की आज्ञा

चंडीगढ़, 20 सितम्बरः
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के निर्देशों का पालन करते हुए अनलॉक 4.0 के दिशा-निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए पंजाब सरकार ने रविवार को 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सिर्फ कंटेनमैंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों में स्वेच्छा के आधार पर अध्यापकों से मार्गदर्शन लेने के लिए अपने स्कूल जाने की आज्ञा दी गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार क्ल्याण मंत्रालय द्वारा 8 सितम्बर, 2020 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पीज) के मुताबिक 21 सितम्बर, 2020 से विद्यार्थियों को अपने माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही यह इजाजत दी जायेगी।

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इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आईज.), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन या भारत सरकार के अन्य मंत्रालय या राज्य सरकार के अंतर्गत रजिस्टर्ड थोड़े समय के प्रशिक्षण केंद्र में कौशल या उद्यमी प्रशिक्षण की आज्ञा देने सम्बन्धी विस्तृत निर्देश जारी किये हैं।
इसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरप्रन्युरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डिवैल्पमैंटज (एन.आई.ई.एस.बी.यू.डी.), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरप्रन्युरशिप (आई.आई.ई) और उनके प्रशिक्षण देने वालों को 21 सितम्बर, 2020 से अपनी गतिविधियों के लिए निर्धारित एस.ओ.पी.ज का सख्ती से पालन करने के लिए मंजूरी दी गई है।
प्रवक्ता ने बताया कि 29 अगस्त, 2020 को गृह मंत्रालय द्वारा हुक्म जारी किये गए थे और इसके बाद 9 सितम्बर, 2020 को राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में रविवार के कर्फ्यू सहित अतिरिक्त पाबंदियाँ लागू रहेंगी।
-Nav Gill

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