ज़रूरी वस्तुओं के अधिक भाव वसूल करने वालों को किया गया 7,94,000 का जुर्माना-आशु

चंडीगढ़, 28 अप्रैल: कोविड 19 के दौरान पैदा हुए हालातों के दौरान राज्य के लोगों को अधिक कीमत वसूलने से बचाने के मकसद से राज्य भर में 892 दुकानों, पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों और कैमिस्ट दुकानों पर छापे मारे गए जिनमें से 280 व्यापारिक संस्थाएं अधिक कीमत वसूल रही थी जिनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उनको 7,94,000 का जुर्माना किया गया है।

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यह जानकारी आज यहाँ पंजाब के उपभोक्ता मामलों संबंधी मंत्री श्री भारत भूषण आशु ने दी।
उन्होंने बताया कि ज़रूरी वस्तुएँ विशेष तौर पर सैनेटाईजर और मास्क की अधिक कीमत वसूलने सम्बन्धी उनके विभाग को 4 शिकायतें मिली थी जिन पर कार्यवाही करते हुये राज्य में विभिन्न स्थानों पर छापामारी की गई जिसके दौरान 152 दुकानदारों पर अधिक कीमत वसूल करने के मामलों में पी.सी.आर.एक्ट और अन्य सम्बन्धित धाराओं के अधीन मामले दर्ज किया गया। इस के अलावा 128 दुकानदारों का पी.सी.आर.एक्ट और अन्य सम्बन्धित धाराओं के मामले दर्ज करके जुर्माना किया गया है।

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उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिन्दर सिंह के आदेशानुसार विभाग राज्य में ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री एम.आर.पी. मूल्य या उससे कम पर होने को यकीनी बनाने के लिए विभाग लगातार काम कर रहा है।
श्री आशु ने कहा कि अगर किसी उपभोक्ता ने ज़रूरी वस्तुओं की बिक्री अधिक भाव पर होने सम्बन्धी अपनी शिकायत दर्ज करवानी है तो वह 0172-2684000 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।

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