कैप्टन अमरिन्दर सिंह द्वारा दीवाली के लिए कानून व्यवस्था और सुरक्षा का जायज़ा, पुलिस को चौकना रहने के लिए कहा

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने राज्य में गड़बड़ी पैदा करने के लिए सरहद पार की दुर्भावनापूर्ण शक्तियों की सहायता प्राप्त कट्रपंथियों द्वारा की गई हाल ही की कोशिशों के मद्देनज़र दीवाली के समारोहों के दौरान पुलिस को अति चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं
आज यहाँ एक उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और सुरक्षा की स्थिति का जायज़ा लेते हुए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश जारी किये । इस मीटिंग में दूसरों के अलावा मुख्यमंत्री के मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार, डी.जी.पी सुरेश अरोड़ा और डी.जी.पी इंटेलिजेंस दिनकर गुप्ता उपस्थित थे ।
डी.जी.पी ने विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी और राज्य की घटनाओं बारे जानकारी साझा की । उन्होंने 3/4 नवंबर को पंजाब पुलिस की तरफ से अनसर घज़वत उल हिंद (ए.जी.एच) के आतंकवादी गिरोह को ख़त्म किये जाने बारे भी मुख्यमंत्री को संक्षिप्त जानकारी दी ।
कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने भीड़-भाड़ वाली मार्किटों आदि और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर सख़्त सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए अधिकारियों को हुक्म दिए । उन्होंने दीवाली के समारोह के दौरान उच्च सुरक्षा इस्तेमाल करे जाने के लिए सभी पुलिस मुलाजिमों को वापिस बुलाए जाने के लिए भी डी.जी.पी को कहा ।
मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही करने के लिए भी डी.जी.पी को निर्देश दिए । उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के लिए दीवाली पूरी तरह सुरक्षित बनाना पुलिस की जि़म्मेदारी है ।
मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए निर्देशों पर गृह विभाग ने दीवाली के दौरान पटाखे फोडऩे या इनकी बिक्री के कारण पैदा होने वाली किसी भी बुरी घटना को रोकने के लिए जि़ला मैजिस्ट्रेटों को निर्देश जारी किये हैं ।
प्रवक्ता ने बताया कि एक्सप्लोसिव रूल्ज -2008 के तहत जि़ला मैजिस्ट्रेटों को निष्पक्ष और न्यायसंगत कार्यवाही करने के लिए कहा गया है । इन दिशा निर्देशों के अनुसार पटाखे 7 नवंबर, 2018 को सुबह 10 बजे से 7.30 बजे तक बेचे जाएंगे । इस सम्बन्धी अस्थायी लाईसेंस जि़ला मैजिस्ट्रेटों की तरफ से हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किये जाएंगे । साल 2016 के दौरान जारी किये अस्थायी लाईसेंसों की कुल संख्या का यह 20 प्रतिशत तक होंगे । सम्बन्धित डिप्टी कमिशनरों की तरफ से ड्रॉ के आधार पर यह लाईसेंस जारी किये जाएंगे और किसी भी सूरत में इससे सम्बन्धित शक्ति की सुपुर्दगी नहीं की जायेगी ।
जि़ला मैजिस्ट्रेटों को जारी किये निर्देशों के अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था के मद्देनजऱ यह यकीनी बनाया जाऐगा कि पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थानों पर हो और राष्ट्रीय राजमार्गों, प्रांतीय राजमार्गों और रेलवे लाईनों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पटाखों की बिक्री करने की आज्ञा न दी जाये ।

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