सरकारी अस्पतालों में 18-44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की कमी के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को सभी संभावनाएं तलाशने के लिए कहा

चंडीगढ़, 5 मई:

कोविड की ख़ुराकों की अनुपलब्धता के कारण सरकारी अस्पतालों में 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू न हो सकने के कारण पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज स्वास्थ्य विभाग को टीकाकरण की सप्लाई के लिए सभी संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए हैं।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रीमंडल की वर्चुअल मीटिंग के दौरान स्वास्थ्य सचिव हुस्न लाल ने जानकारी दी कि हालांकि राज्य सरकार द्वारा 30 लाख के करीब ख़ुराक खरीदने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एस.आई.आई.) को 26 अप्रैल को 10.37 करोड़ रुपए की अदायगी की जा चुकी है परन्तु इंस्टीट्यूट से अभी तक सप्लाई के लिए कोई विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं।

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मीटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि सिर्फ़ कुछ प्राईवेट अस्पतालों, जिन्होंने वैक्सीन के लिए सीधा ऑर्डर दिया था, ने 18-44 वर्ष की आयु के लोगों के टीकाकरण के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के लिए एस.आई.आई. ने संकेत दिए हैं कि कोवीशील्ड की उपलब्धता बारे अगले चार हफ़्तों में पता चलेगा।

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मीटिंग में बताया गया है कि इस स्थिति में सरकारी अस्पतालों में 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की शुरुआत नहीं हो सकी और न ही यह बताया जा सकता है कि प्रक्रिया कब शुरू होगी।

इसी दौरान मंत्रीमंडल ने उत्तरी जोन का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी स्थापित करने के लिए मोहाली में 5 एकड़ पंचायती ज़मीन इंडियन काऊंसल ऑफ मैडीकल रिसर्च (आई.सी.एम.आर.) हो हस्तांतरित करने के लिए पंजाब विलेज कॉमन लैंडज़ (रैगूलेशन) रूल्ज, 1964 में एक बार की ढील देने की मंज़ूरी दी। यह इंस्टीट्यूट केंद्र सरकार द्वारा पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर मंजूर किया गया है।

कैबिनेट ने एस.ए.एस. नगर (मोहाली) जिले के ब्लॉक खरड़ के गाँव मुल्लांपुर गरीबदास में ज़मीन के हस्तांतरण के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मोहाली के डिप्टी कमिश्नर को अधिकृत कर दिया है। मुख्य सचिव विनी महाजन ने कहा कि इंस्टीट्यूट का निर्माण इस वर्ष के अंत तक शुरू हो जायेगा।

जि़क्रयोग्य है कि पंचायती ज़मीन केंद्र सरकार को उपहार में देने के लिए पंजाब विलेज कॉमन लैंडज़ (रैगूलेशन) रूल्ज, 1964 में कोई प्रावधान नहीं है परन्तु जनरल क्लॉज़ एक्ट, 1897 की धारा 21 नियम शामिल करने की शक्ति और नियमों में ढील या संशोधन करने की शक्ति देती है।

कैबिनेट में यह भी बात की गई कि यह इंस्टीट्यूट पंजाब के लोगों की भलाई के लिए होगा। इसमें आगे ज़ोर दिया गया कि यह इंस्टीट्यूट महामारी को देखते हुए बहुत महत्ता रखेगा।

-Nav Gill

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