मंत्रीमंडल की तरफ से मोटर व्हीकल कर वसूलने की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने या लागू होने के मुताबिक रिफंड करने के लिए संशोधन को मंजूरी

चंडीगढ़, 24 फरवरी
मोटर व्हीकल कर की वसूली और जहाँ भी लागू हो, इसके रिफंड की प्रक्रिया सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व वाले पंजाब मंत्रीमंडल ने बुधवार को पंजाब मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, 1924 (संशोधित) के सैक्शन तीन और शड्यूल में संशोधन को मंजूरी दे दी। यह संशोधन मोटरकार या मोटर साइकिल मालिक की तरफ से किसी अन्य राज्य में वाहन समेत प्रवास कर जाने और पंजाब का निवासी न रहने या पंजाब से बाहर निवास करते किसी व्यक्ति के नाम मालिकाना हक तबदील करने की सूरत में अदा किये जाने वाले एकमुशत कर के रिफंड जैसे मुद्दों से सम्बन्धित है। दोनों सूरतों में अदा किये गए एकमुशत कर का रिफंड उस दर पर किया जायेगा जोकि समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

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यदि ट्रांसपोर्ट वाहन पंजाब के अलावा किसी अन्य राज्य में रजिस्टर्ड हैं तो ऐसे वाहन की तरफ से पंजाब में दाखिले समय उस दर पर कर की अदायगी की जायेगी जोकि सरकार के द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी।
इसी तरह ही नये स्टेज कैरिज पर्मिट जारी करते समय ऐसी बसों पर प्रति किलोमीटर के हिसाब के साथ एक बारी का कर वसूला जायेगा और जब भी किसी बड़ी बस के मालिक को बढ़ाए गए रूट पर बढ़ी माईलेज के साथ बस चलाने की आज्ञा दी जायेगी तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक बारी कर की वसूली की जायेगी।
जारी किये गए नोटिफिकेशन में मोटर वाहनों के प्रकार, इन दरों पर वसूल किये जाने वाले कर का समय और ढंग, जोकि नोटिफिकेशन के द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा, संबंधी स्पष्ट रूप में बताया जायेगा। परन्तु, नोटिफिकेशन में यह भी उपबंध होगा कि शड्यूल में दर्शायी अधिक से अधिक समय -हद से कर की दरें आगे नहीं बढ़ाईं जाएंगी।
-NAV GILL

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