फरीदकोट जिले में ढुलाई के टैंडर वाहनों के जाली रजिस्ट्रेशन नंबरों पर अलॉट करने सम्बन्धी विजीलैंस द्वारा पाँच ठेकेदारों के खि़लाफ़ केस दर्ज

 ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग समेत खरीद एजेंसियों के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध भी मामला दर्ज

चंडीगढ़ : पंजाब विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी मुहिम के दौरान फरीदकोट जिले में जैतो और कोटकपूरा की अनाज मंडियों के लिए ढुलाई( ट्रांसपोर्टेशन) टैंडर मंज़ूर करने और इस अमल में अनियमितताएं करने के दोष के तहत उक्त दोनों मंडियों के पाँच ठेकेदारों के साथ-साथ ख़ाद्य और सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों सहित सम्बन्धित खरीद एजेंसियों के कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है।

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आज यहाँ यह प्रगटावा करते हुये विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि प्राप्त शिकायत नंबर 51/2022 फरीदकोट में लगाए गए दोशों की जांच के उपरांत रिशु मित्तल ठेकेदार, पवन कुमार ठेकेदार, विशु मित्तल ठेकेदार और प्रेम चंद ठेकेदार, योगेश गुप्ता ठेकेदार, के खि़लाफ़ मुकदमा नंबर 20 तारीख़ 15. 09. 2022 आई. पी. सी. की धारा 420, 409, 467, 468, 471, 120-बी आई. पी. सी. और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून की धारा 7,8,12, 13(2) के अंतर्गत थाना विजीलैंस ब्यूरो रेंज फ़िरोज़पुर में दर्ज करके बाकी दोषियों और अन्य शक्की व्यक्तियों की भूमिका विचारी जायेगी।

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ज्यादा जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि पड़ताल के दौरान यह पाया गया कि उक्त ठेकेदारों की तरफ से साल 2019- 20 में भरे गए टैंडरों के साथ नत्थी की ट्रकों की सूचियों में गलत रजिश्ट्रेशन नंबर दिए गए थे जोकि साल 2019-20 की टैंडर पालिसी के क्लॉज-5 के सब-पैरा के नोट 5 का उल्लंघन है। इन सामने आए तथ्यों के मुताबिक विभाग की ज़िला टैंडर कमेटी की तरफ से सबंधित ठेकेदारों की तकनीकी बोली ही ख़ारिज करनी बनती थी जोकि नहीं की गई जिससे सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों और ठेकेदारों की आपसी मिलीभुगत ज़ाहिर होती है।

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प्रवक्ता ने आगे बताया कि उपरोक्त ठेकेदारों की तरफ से जो अनाज की ढुलाई के समय खरीद एजेंसियों की तरफ से काटे गए गेट पासों में भी दर्ज कई क्हीकलों के रजिश्ट्रेशन नंबर मोटर साईकलों/मिन्नी बसों के हैं और इन व्हीकलों पर फसल की ढुलाई नहीं की जा सकती। पड़ताल के दौरान इन गेट पासों में उक्त व्हीकलों के रजिश्ट्रेशन नंबरों के साथ-साथ फसल की मात्रा का दिया विवरण भी पहली नज़र में फर्जी रिपोटिंग का मामला दिखाई देता है और इन गेट पासों में दिखाई फसल के गबन का मामला भी उजागर होता है।

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उन्होंने बताया कि खरीद एजेंसियों के सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों की तरफ से इन गेट के पासों को बिना वैरीफायी किये ठेकेदारों को अदायगी की गई है। इस सम्बन्धी जाली दस्तावेज़ों के आधार पर फसल की ढुलाई दिखाई गई है। इस तरह उक्त ठेकेदारों के इलावा विभाग ख़ाद्य सप्लाई और उपभोक्ता मामले फरीदकोट के सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों और सम्बन्धित खरीद एजेंसियों के सम्बन्धित अधिकारियों/ कर्मचारियों के साथ मिलीभुगत करके अनाज मंडियों में ढुलाई के लिए हुए लेबर कारटेज़ और ट्रांसपोर्ट के टैंडरों में घपलेबाज़ी की गई है जिस कारण उक्त ठेकेदारों के खि़लाफ़ मुकदमा दर्ज करके बाकी दोषियों और अन्य शक्की व्यक्तियों की भूमिका जाँच के दौरान विचारी जायेगी।

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