पटियाला के सूअरों के सैंपलों में अफ्रीकन स्वाईन फ़ीवर की पुष्टि के बाद पंजाब ’कंट्रोल्ड क्षेत्र’ घोषित

आई.सी.ए.आर-राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान भोपाल द्वारा बीमारी सम्बन्धी की गई पुष्टि
चंडीगढ़: पंजाब के पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने आज यहाँ बताया कि आई.सी.ए.आर- राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान भोपाल द्वारा ज़िला पटियाला से भेजे गए सूअरों के सैंपलें में अफ्रीकन स्वाईन फ़ीवर (ए.एस.एफ.) की पुष्टि के बाद ’’जानवरों में छूत की बीमारियों की रोकथाम और कंट्रोल एक्ट, 2009’’ के अध्याय-3 की धारा-6 के अधीन पूरे पंजाब को ‘‘कंट्रोल्ड क्षेत्र’’ घोषित किया गया है ताकि सूचीबद्ध बीमारी अफ्रीकन स्वाईन फ़ीवर की रोकथाम, कंट्रोल और ख़ात्मा यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस सम्बन्धी पशु पालन विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि इसी एक्ट के अध्याय-3 की धारा 20 के अधीन ज़िला पटियाला के ‘‘गाँव बिलासपुर’’ और ‘‘सनौरी अड्डा पटियाला’’ के क्षेत्रों को इस बीमारी के ‘‘केंद्र’’ के तौर पर नोटीफ़ाई किया गया है। पशु पालन मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के मछली पालन, पशु पालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा ‘‘अफ्रीकन स्वाईन फ़ीवर के कंट्रोल और ख़ात्मे के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (जून 2020)’’ के अध्याय 7 और 8 की पालना करते हुए इन क्षेत्रों को ‘‘इनफ़ैकटिड ज़ोन’’ (बीमारी के केंद्र के आसपास 0-1 किलोमीटर क्षेत्र) और ‘‘सर्वीलैंस ज़ोन’’ (बीमारी के केंद्र के आसपास 1-10 किलोमीटर क्षेत्र) घोषित किया गया है।
मंत्री ने नोटिफिकेशन का हवाला देते हुये कहा कि कोई भी ज़िन्दा/मृत सूअर (जंगली सूअरों समेत), नॉन-प्रोसैसड सूअर का मीट, सूअर पालन फार्म/ बैकयार्ड सूअर पालन से कोई भी फीड या सामग्री/सामान इनफ़ैकटिड ज़ोन से बाहर ना ले जाया जायेगा, ना ही ज़ोन में लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति सूचीबद्ध बीमारी के साथ संक्रमित किसी भी सूअर या सूअर उत्पाद को मार्केट में नहीं लायेगा और ना ही लाने की कोशिश करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी सूअर या इससे सम्बन्धित सामान की अंतर-राज्यीय यातायात पर सख़्ती से पाबंदी लगाई गई है।

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