पंजाब सरकार सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों के मुलाजिमों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाएगी

आयुषमान भारत-सरबत सेहत बीमा योजना को एक साल के लिए बढ़ाते हुए पंजाब मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों / पैंशनरों और प्राईवेट क्षेत्र / बोर्ड और निगमों समेत गैर सरकारी संगठित क्षेत्रों के मुलाजिमों को भी स्वास्थ्य बीमा योजना के दायरे में लाने का फैसला किया गया।
स्वास्थ्य एवं परिवार क्ल्याण विभाग को कहा गया है कि इस स्कीम के घेरे में नये वर्गों को शामिल करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करे जिससे 42.27 लाख गरीब और अन्य परिवारों को प्रति परिवार पाँच लाख रुपए का बीमा कवर दिया जायेगा। मंत्रीमंडल के फैसले के अनुसार स्कीम अब 20 अगस्त 2020 से 19 अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रवक्ता ने बताया कि इस समय स्कीम अधीन 42.27 लाख परिवार कवर किये गए हैं जबकि 2011 के सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार 14.86 गरीब परिवारों की पहचान की गई है। बाकी बचते 16.30 लाख परिवार स्मार्ट राशन कार्ड धारक और 11.30 लाख जे.फॉर्म धारक किसान, तोल पर्ची वाले गन्ना काश्तकार, निर्माण कामगार, मान्यता प्राप्त पत्रकार और छोटे व्यापारियों के परिवार हैं।
जिक्रयोग्य है कि मंत्रीमंडल द्वारा आयुषमान भारत-सरबत सेहत बीमा योजना की 20 अगस्त 2020 से 19 अगस्त 2021 तक बढ़ाने की अगली नीति योजना को टैंडर्ड प्रीमियम 1100 रुपए प्रति परिवार प्रति साल पर मंजूरी दे दी गई जो टैंडरिंग प्रक्रिया के द्वारा चुनी गई इफको-टोकीयो जनरल इंश्योरैंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दिया गया है। प्रीमियम की कुल अनुमानित कीमत 1100 रुपए प्रति परिवार प्रति साल के हिसाब से 464.98 करोड़ रुपए बनती है। इस रकम का भुगतान केंद्र, राज्य सरकार और हिस्सेदार विभागों (पंजाब मंडी बोर्ड, भवन एवं निर्माण वर्कर क्ल्याण बोर्ड, आबाकारी और कर विभाग, पनमीडिया) द्वारा क्रमवार 98.07 करोड़ रुपए, 244.17 करोड़ रुपए और 122.18 करोड़ रुपए साझे रूप से किया जायेगा।

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