पंजाब में डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए विशेष मुहिम की शुरूआत

चंडीगढ़, 3 नवंबर:
पंजाब में जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस पुराने तरीके से (मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस) बने हुए हैं, वह अब अपने ड्राइविंग लाइसेंस अपग्रेड करवाकर डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं। इस मकसद के लिए पंजाब सरकार ने एक विशेष मुहिम शुरू की है और लोगों को घरों से या किसी भी स्थान से ऑनलाइन अप्लाई करके डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की सुविधा दी गई है।
इस सम्बन्धी और ज्यादा जानकारी देते हुए स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर डॉ. अमरपाल सिंह ने बताया कि सार्वजनिक मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को ‘सारथी वैब ऐप्लीकेशन’ पर मिलने वाली सभी सेवाएं हासिल नहीं होती हैं और ऐसे लाइसेंसों को तस्दीक करते समय भी मुश्किल आती थी। उन्होंने बताया कि इन दिक्कतों को दूर करने के लिए और मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस धारकोंं को अपने लाइसेंस डिजिटल अपग्रेड करने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग की तरफ से विशेष मुहिम चलाई गई है। उन्होंने कहा कि पुराने तरीके से दस्ती रूप में कॉपियों पर बने या बिना चिप के प्रिंटिड ड्राइविंग लाइसेंसों को अब ‘सारथी वैब ऐप्लीकेशन’ के ज़रिये अपग्रेड किया जा सकता है। जि़क्रयोग्य है कि ‘वाहन और सारथी ऐप्लीकेशन’ के लागू होने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस हाथों से जारी किये जा रहे थे।
डॉ. अमरपाल ने कहा कि पहले लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित रजिस्टरिंग अथॉरिटी कार्यालय जाना पड़ता था और आवेदक को आवेदन और दस्तावेज़ों के साथ कई बार दफ़्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे। इससे लोगों को बहुत सी मुश्किलें पेश आती थीं और कई बारी उनका वित्तीय शोषण भी होता था।उन्होंने कहा कि ऐसी मुश्किलों से निपटने और लोगों की सुविधा के लिए सारथी डेटा बेस में ड्राइविंग लाइसेंसों को अपडेट करने के लिए ही विशेष मुहिम शुरू की गई है। सारथी वैब ऐप्लीकेशंस में नयी व्यवस्था शुरू होने से अवेदक किसी भी तरह के बदलाव के लिए घर से ही अप्लाई कर सकता है और सम्बन्धित अथॉरिटी की तरफ से तस्दीक करने और मंजूरी के बाद अपने विवरणों को डेटा बेस पर ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकता है।
उन्होंने बताया कि सारथी वैब ऐप्लीकेशंस में अप्लाई करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को 222.ह्यड्डह्म्ड्डह्लद्धद्ब.श्चड्डह्म्द्ब1ड्डद्धड्डठ्ठ.द्दश1.द्बठ्ठ या मोबाइल ऐप ऐमपरिवहन पर जाकर यह देखना पड़ेगा कि उसका विवरण सारथी ऐप में उपलब्ध है या नहीं। अगर आवेदक के विवरण सारथी डेटाबेस में नहीं हैं तो आवेदक 222.श्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढह्लह्म्ड्डठ्ठह्यश्चशह्म्ह्ल.शह्म्द्द या 222.ह्यड्डह्म्ड्डह्लद्धद्ब.श्चड्डह्म्द्ब1ड्डद्धड्डठ्ठ.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर विवरण अपडेट कर सकेगा और ज़रुरी दस्तावेज़ों के साथ अपने मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस की स्कैन कॉपी जमा करेगा।
डॉ. अमरपाल सिंह ने आगे कहा कि सम्बन्धित क्लर्क आवेदक की तरफ से अपलोड किये दस्तावेज़ों की तस्दीक करेगा और इसको मंज़ूरी के लिए लाइसेंसिंग और रजिस्टरिंग अथॉरिटी को भेजेगा। डिजिटल फाइल और नत्थी किये रिकार्ड के आधार पर सम्बन्धित अथॉरिटी तुरंत आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। एक बार आवेदन को मंजूरी मिलने के बाद लाइसेंस धारक ऐमपरिवहन मोबाइल ऐप या डिजीलॉकर में ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करने योग्य हो जायेगा। आवेदक को स्मार्ट कार्ड ड्रायविंग लाइसेंस भी जारी किया जायेगा।
स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आगे बताया कि डिलिंग क्लर्क से लॉगइन आई.डीज़. में डेटाबेस में संशोधन करने की अथॉरिटी ले ली गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आंकड़ों में कोई फेरबदल न किया जा सके। सारथी के इस मोड्यूल के लागू होने से आवेदक को सिफऱ् एक बार बायोमैट्रिक (फोटोग्राफ और दस्तख़तों) के लिए ही रजिस्टरिंग अथॉरिटी के कार्यालय जाना पड़ता है। सारी प्रक्रिया को मुकम्मल होने में 14 दिनों से अधिक का समय नहीं लगेगा।
स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने आगे कहा कि यह मुहिम विभाग को अपने डिजीटलाईज्ड डेटा बेस को बेहतर बनाने, नकली ड्राइविंग लाइसेंसों को ख़त्म करने और जनता के लिए सेवाओं की उपलब्धता को आसान बनाने में सहायता करेगी। जि़क्रयोग्य है कि वाहन और सारथी वैब ऐप्लीकेशंस (जो सडक़ यातायात राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में एन.आई.सी. द्वारा तैयार की गई है) का प्रयोग राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए की जा रही है।
-Nav Gill

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