जिले के सभी बैंक अब रोज नहीं खुलेंगे, जिला मैजिस्ट्रेट ने दिए नए आदेश

-कम से -कम स्टाफ के साथ सप्ताह में केवल दो दिन क्रमवार खुलेंगे बैंकों, आम लोग बैंकों में जा कर लेने -देने नहीं कर सकेंगे
-बैंकें सामाजिक दूरी सहित सैनेटाईजेशन और कोविड -19 नियमों का पालन यकीनी बनाएंगेः जिला मैजिस्ट्रेट

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पटियाला के जिला मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिश्नर श्री कुमार अमित ने जिले के बैंकों को रोजाना की खोलने सम्बन्धित अपने आदेशों में संशोधन करते हुए पुराने हुक्म लागू करके बैंकों को केवल सप्ताह के दो दिन कम से -कम स्टाफ के साथ ही काम करने के आदेश जारी किये हैं। परंतु इस दौरान आम लोग बैंकों में जा कर कोई लेने -देने नहीं कर सकेंगे और बैंक कोविड -19 नियमों की पालना, सामाजिक दूरी और सैनेटाईजेशन को यकीनी बनाएंगे।

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इससे पहले जिला मैजिस्ट्रेट ने कोरोनावायरस को रोकने लगाए कर्फ्यू के अंतर्गत लगी रोक के मद्देनजर वित्तीय लेने -देने को आसान बनाने के लिए जिले में कार्य कर रहे सभी बैंकों की ब्रांचों को प्रातःकाल 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक रोजाना  काम करन की आज्ञा दी थी परंतु बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ एकत्र होने के कारण कर्फ्यू और सामाजिक दूरी के नियमों की अनदेखी होनी शुरू हो गई, जिस का नोटिस लेते हुए जिला मैजिस्ट्रेट ने फिर से बैंकों को हफ्ते में दो दिन क्रमवार  काम करने के हुक्म जारी किये हैं।

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जिला मैजिस्ट्रेट श्री कुमार अमित की तरफ से बैंकों सम्बन्धित पहले जारी गए आदेशों की लगातारता में जारी किये इन आदेशों के अंतर्गत सभी बैंक सप्ताह में दो दिन (रोटेशन) आधार पर कम से -कम स्टाफ के साथ खुलेंगे, जबकि बाकी दिन एक तिहाई ब्रांचें ही खोलीं जाएंगी और इस बारे फैसला जिला लीड बैंक मैनेजर की तरफ से लिया जायेगा।

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सभी बैंक की ब्रांचों, ए.टी.एम, बैकिंग पत्राचार, नगदी ले जाने वाली एजेंसियाँ, बैंकों को आई.टी. और इंजीनियरिंग सहायता देने वाले अब कम से कम स्टाफ के साथ काम करेंगे। जबकि कंटरोलिंग अधिकारी, प्रशासनिक कार्यालय, बैक आफिस आदि रोजाना की तरह खुलेंगे परंतु स्टाफ कम से कम ही होगा।

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जिला मैजिस्ट्रेट श्री कुमार अमित की तरफ से जारी आदेशों मुताबिक बैंकों के मैनेजर कोविड -19 के अंतर्गत अन्य सावधानियॉ और साफ -सफाई रखने सहित भारत सरकार, पंजाब सरकार और सेहत विभाग सहित जिला प्रशासन की तरफ से जारी किये जाते दिशा निर्देशों और हिदायतों की पालन करना यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदार होंगे। बैंकों में किसी भी हालत में 10 से अधिक व्यक्तियों का समारोह नहीं किया जायेगा, एक दूसरे से डेढ़ से 2 मीटर सामाजिक दूरी बना कर रखने, मास्कों का प्रयोग और हाथों पर गल्ब का प्रयोग करने सहित अपने आप और स्टाफ समेत बैंकिंग यंत्रों को सैनेटाईज करना भी यकीनी बनाया जायेगा।
क्योंकि बैंकिंग कारसपौंडैंट ग्रामीण इलाकों में अहम भूमिका निभाते हैं और लाभार्थियों, गरीबों और जरूरतमंदांें को नगदी निकलवाने में इनका विशेष योगदान होता है जिसके लिए इन्हें भी अपना काम करने की आज्ञा है और इस दौरान बैंकिंग यंत्रों की सैनेटाईजेशन को यकीनी बनाया जायेगा।
बी.डी.पी.ओ गाँवों में सामाजिक दूरी पर कोविड -19 के अंतर्गत अन्य सावधानियॉ और साफ -सफाई रखने के लिए अपने तौर पर जागरूकता फैलाएंगे, जैसे कि सभी को पता है कि कोरोनावायरस कागज, करैंसी नोटों, सिक्कों और टेबल सरफेस पर फैलता है, इस लिए नैटबैंकिंग और मोबाईल ऐपलीकेशन से ट्रांजैक्शन किया जाए।

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