स्वास्थ्य विभाग ने ढुलाई वालेे वाहनों और इन वाहनों पर काम करने वालेे ड्राईवरों /वर्करों की साफ़ -सफ़ाई संबंधी जारी की एडवाइजरी

चंडीगढ़, 2 मई: पंजाब के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने आज कोविड -19 महामारी के मद्देनजऱ ढुलाई वालेे वाहनों औरे इन वाहनों और काम करने वालेे ड्राईवरों /वर्करों की साफ़-सफ़ाई संबंधी एडवाइजरी जारी की है।

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इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य के सभी 22 जिलों में कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के मद्देनजऱ जन हित में लगाए गये कफ्र्यू के कारण लोगों और वाहनों की यातायात पर सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं। सरकार ने मुशिकलों को कम करने के उद्द्ेश्य से इस लॉकडाऊन / कफ्र्यू के दौरान माल ढुलाई वाली गाड़ीयों को चलाने समेत ज़रूरी कामों को जारी रखने की आज्ञा दी है। ट्रांसपोर्टरों को सलाह दी जाती है कि वह कोविड -19 के फैलाव को घटाने के लिए नीचे दिए गये दिशा-निर्देशों की पूरी तरह पालना करें।

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इस एडवाइजरी में पंजाब सरकार ने ट्रांसपोर्टरों और उनके वर्करों को हिदायत की है कि वह सामाजिक दूरी रखने सम्बन्धी नियमों की पालना करें जो कि महामारी के फैलने का सबसे बड़ा कारण है। एक ट्रक और अन्य समान / कैरियर वाहनों को ड्राइविंग लायसेंस धारक दो चालकों समेत एक सहायक के साथ चलने की आज्ञा है। खाली ट्रक / वाहन को भी माल की डिलीवरी के बाद या माल उठाने के लिए आने जाने की आज्ञा है। प्रवक्ता ने कहा कि चालक और उसके सहायक को सलाह दी जाती है कि वह एक दूसरे को बधाई देें / मिलते समय हाथ न मिलाएं और गले में बाहें न डालें। ट्रांसपोर्टर / चालक और उसके सहायक को घर चलते समय लेकर वापस घर मुडऩे तक कपड़े का मास्क डालना चाहिए। मास्क सारी यात्रा के दौरान पहना जाये। मास्क को इस ढंग से पहना जाना चाहिए कि यह नाक के साथ साथ मुँह भी ढका हुआ हो। कपड़े के मास्क को रोजाना के प्रयोग के बाद साबुन और पानी से धोना चाहिए।

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प्रवक्ता ने आगे कहा कि ट्रक ऑपरेटरों संस्थाओं / ऐसोसीएशन आदि को ट्रकों / माल कैरियरों के पार्किंग स्टेशनों पर पैर के साथ चलने वाली हाथ धोने की मशीनें लगाने की सलाह दी जाती है।। सामाजिक दूरी के नियम की पालना किये जाने के मद्देनजऱ ऐसी हाथ धोने वाली मशीनों के आगे निर्धारित दूरी के मुताबिक चक्कर लगाए जाएँ जिससे कम से कम 1 मीटर की दूरी बरकरार रखी जा सके।
उनको हिदायत की जाती है कि वह जब भी मौका मिले हाथ की हथेली और हाथ के पिछले तरफ़ उंगलियों और अंगूठो के बीच की जगह और कलाई को कम से कम 40 सेकिंड के लिए साबुन के साथ धोएं। इसके साथ ही हर दो घंटे के बाद हाथ धोने की सिफारश भी की गई है। चालकों / हैल्परों के द्वारा अपनी यात्रा के लिए ट्रक या माल ढुलाई वाले वाहन पर चढऩे से पहले पर बताए गए विधि के साथ हाथ को तरजीही तौर पर धोना लाजि़मी है।
एडवाइजरी के मुताबिक ट्रक के अंदर चालक / सहायक के लिए अल्कोहल आधारित सैनीटाईजऱ (कम से कम 70प्रतिशत इथाइल अल्कोहल वाला) लगाया जाना चाहिए। कम से -कम 3 एमएल सैनीटाईजऱ (लगभग 2 बार दबा कर निकालो) सूखे हाथों पर लगाओ और कम से -कम 30 सेकिंड तक मल कर हाथ धोते जाएँ। ट्रांसपोर्टर / चालक / सहायकों को सलाह दी गई है कि वह घर से बाहर निकलने से लेकर वापस घर में दाखि़ल होने तक कपड़े का मास्क पहन कर रखें।
एडवाइजरी में कहा गया है कि चालक और हैलपर को बार बार हाथ धोने चाहिएं चाहे हाथ साफ़ ही नजऱ आ रहे हों। चाय -ब्रेक / लंच -ब्रेक के समय रिफरैशमैंट को छूने से पहले उनको हाथ धोना / रोगाणु मुक्त करना लाजि़मी है। चालक / हैल्पर को हाल्ट / इंतज़ार के समय (जैसे लोडिंग / अनलोडिंग) के दौरान इधर उधर घूमने से भी परहेज़ करना चाहिए। सतह, उपकरण आदि को छूने से भी गुरेज़ करना चाहिए। उनको तम्बाकूनोशी वाले उत्पादों जैसे गुटका, पान मसाला आदि को वाहन में या अन्य समय के दौरान नहीं पीना चाहिए।
प्रवक्ता ने कहा कि खाँसी / छींक होने की स्थिति में चालक / सहायक को मुँह ढकने के लिए रुमाल का प्रयोग करना चाहिए जिसको फिर अपनी जेब / पर्स में इस तरीके के साथ रखा जाऐगा कि खाँसी के संपर्क में आया रुमाल किसी सतह, समान को सीधा न छू सके। अगर किसी चालक या हैलपर के पास रुमाल नहीं है और उसको खाँसी /छींक आ रही हो तो उसको मुँह झुकाव कर कोहनी में खाँसी /छींक लेना चाहिए और इसके तुरंत बाद साबुन के साथ हाथ धोने चाहिये। उन्होंने आगे कहा कि चालक / सहायक को हर समय अपने हाथ के साथ चेहरा, मुँह, नाक और आँख को छूने से गुरेज़ करना चाहिए।
प्रवक्ता ने आगे कहा कि उनको वाहन के अंदर वाली सीट, गेअरज़ आदि को साफ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। सफ़ाई करने से पहले, सहायक को डिसपोसेजबल रबड़ के बुट्ट, दस्ताने (अच्छी क्वालिटी) और कपड़े का मास्क पहनना चाहिए। वाहन को रोजाना के साबुन / डिटर्जेंट और पानी के साथ साफ़ करना चाहिए। उच्च संपर्क वाली चीजों जैसे कि दरवाज़े के हैंडलज़, स्टीरिंग व्हील, विंडो नोबज़, गियरज़ और अन्य बटनों को 1प्रतिशत सोडियम हाईपोकलोराईट में सोखने योग्य कपड़े के साथ रोज़मर्रा की दो बार साफ़ करना चाहिए। उन्होंने सफ़ाई प्रक्रिया के अंत में सफ़ाई में इस्तेमाल कियेे गए उपकरणों को सावधानी से साफ़ करने के लिए कहा। तेज बुख़ार / खाँसी / छींक, साँस लेने में तकलीफ़ आदि से पीडि़त चालक / सहायक को स्वैइच्छा के साथ अपने मालिक को इसकी जानकारी देनी चाहिए जिससे समय पर इलाज के लिए तुरंत डाक्टरी सलाह ली सके। चालक / सहायक को तथ्य की पुष्टी किये बगैर कोविड -19 के सम्बन्ध में फज़ऱ्ी खबरों / अफ़वाहों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मालिक अपने वर्करों को सही, समय पर और प्रामाणिक जानकारी के लिए पंजाब सरकार द्वारा विकसित कौवा एप डाउनलोड करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं।
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि पंजाब सरकार ने चालक / सहायक को सही ख़ुराक, नींद लेने और हर तरह के नशे परहेज़ करने की सलाह दी है। उनको वाहन के अंदर खाने से परहेज़ करना चाहिए। इस्तेमाल कियेे जाने वाले बर्तनों को डिशवास बार / तरल और पानी के साथ अच्छी तरह साफ़ किया जाना चाहिए और किसी के साथ सांझा नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा अल्कोहल वाले सैनीटाईजऱ को वाहन के अंदर रखना चाहिए और यात्रा के दौरान अक्सर इसका प्रयोग करना चाहिए। चालक / हैलपर को वह अपने वाहन के लोडिंग / अनलोडिंग से पहले / बाद में निर्धारित ढंग से अपने हाथ साबुन और पानी के साथ तुरंत धो लेना चाहिए। चालक / सहायक को यह यकीनी बनाना चाहिए कि वाहन लोडिंग या अनलोड करते समय या स्टैंड और ठहरे हुए भीड़ न की सके जिससे सामाजिक दूरी के नियम की पालना की जा सके। सभा को रोकने के लिए भार / अनलोड करने के लिए कम से कम लेबर इस्तेमाल की जाये। चालक को माल वाहन चलाते समय अपने और उसके सहायक के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी को यकीनी बनाना चाहिए। ट्रांसपोर्टर और वर्कर इस मकसद के लिए अगली और पिछली सीटों पर बैठ सकते हैं। ट्रांसपोर्टर को यात्रा के दौरान अनावश्यक रुकावटों और संपर्कों से परहेज़ करना चाहिए। नकदी लेन -देन के समय पर हाथों को तुरंत साफ़ करना चाहिए और किसी भी ऐसे लेन -देन से अन्य व्यक्तियों को भी अपने हाथ धोने के लिए उत्साहित करना चाहिए।
अगर यात्रा / वेटिंग के समय के दौरान किसी चालक या हैलपर का संपर्क कोविड -19 संक्रमित किसी व्यक्ति के साथ हुआ हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सम्बन्धी हेल्पलाइन नंबर 104 / स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 /08872090029 को रिपोर्ट करनी चाहिए जिससे अन्य ज़रूरी कार्यवाही करने के लिए डाक्टरी सुविधा की सहायता ली सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई वर्कर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और ऐसा कर्मचारी सिफ्ट में शामिल हुआ था तो मालिक को वर्कर के तथ्यों समेेेेत तुरंत हेल्पलाइन नंबर 104 / स्टेट कंट्रोल रूम नंबर 01722920074 /  91-8872090029 पर सूचित करना चाहिए। मालिक इसलिए हरेक दिन के लिए सभी कर्मचारियों का एक संपूर्ण और उपयुक्त रिकार्ड कायम रखना होगा।
आखिर में एडवाइजरी सभी नागरिकों को सही खराक लेने, हर समय सही जानकारी के साथ अपडेट रहने, अफ़वाहों से बचने और खाली समय के दौरान मनोरंजक और लाभकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उत्साहित करती है।

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