स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा खेल फंड के प्रयोग संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी

चंडीगढ़, 1 मार्च:
पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल मुखियों के पास मौजूद खेल फंड के प्रयोग सम्बन्धी नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ताकि इसे ख़र्च करने सम्बन्धी और ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके।

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इसकी जानकारी देते हुए आज यहाँ स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल प्रमुख को 60 हज़ार रुपए, जि़ला शिक्षा अधिकारी को एक लाख रुपए तक और विभाग के प्रमुख को समूचे फंड का प्रयोग करने सम्बन्धी अधिकार दिए गए हैं। ये फंड खेल के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए प्रयोग में लाए जाने हैं। प्रवक्ता के अनुसार खेल के मैदानों के निर्माण और खेल का सामान खरीदने के लिए स्कूलों को पाँच सदस्यीय कमेटी गठित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं जिनमें एक स्कूल प्रमुख, स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां (एस.एम.सी.) के दो मैंबर और स्कूल अध्यापकों में से दो मैंबर लेने की व्यवस्था की गई है। जिस स्कूल में खेल से संबंधित अध्यापक कार्यरत है, उसे कमेटी में शामिल करने को यकीनी बनाने के लिए भी कहा गया है। खेल मैदान तैयार करने के लिए जि़ले के जे.ई. द्वारा अनुमान तैयार करवाने और इसके बाद ई. टैंडरिंग के द्वारा अलग-अलग ठेकेदारों /फर्मों से टैंडर प्राप्त करके खेल के मैदान विकसित करने के लिए निर्देश जारी किये हैं। प्रवक्ता के अनुसार खेल के मैदान की तैयारी करने से पहले से लेकर कार्य के मुकम्मल होने तक की सभी तस्वीरें लेकर इनको स्कूल के रिकार्ड में रखने के लिए भी कहा गया है। खेल का सामान खरीदने के लिए खिलाडिय़ों की आयु और लिंग का ध्यान रखने और खेल के बढिय़ा क्वालिटी के सामान खरीद के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता के अनुसार इन सभी गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए विभाग के अधिकारियों की टीमें समया-समय पर स्कूलों का दौरा करेंगी। खेल के मैदानों की तैयारी के काम पर नजऱ रखने और खेल के सामान की खरीद के समय जि़ला शिक्षा अधिकारी/डी.एम. स्पोर्टस /बी.एम. स्पोर्टस को स्कूल का दौरा करने के लिए कहा गया है। नियमों के अनुसार काम न करने वालों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी गई है।
-NAV GILL

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