राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 फरवरी को

लुधियाना, 6फरवरी (000)-जिला लुधियाना और इस की सब डवीजनों में तारीख 8 फरवरी, 2020 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। इन अदालतों के आयोजन से जहाँ लोगों के मामलों का निपटारा आम सहमति और थोड़े समय में हो जायेगा वहीं उनका समय और पैसा भी बचेगा। यह लोक अदालतें राष्ट्रीय स्तर पर हर अदालत में एक ही दिन लगाई जा रही हैं। यह अदालतें जिला कचेहरी लुधियाना, खन्ना, जगरांओ, समराला और पायल में लगाई जा रही हैं।

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चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट -कम -सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारटी श्रीमती प्रीति सुखीजा ने बताया लंबे समय से अदालती चक्करों में पड़े लोग अब बड़े नुक्सान से बचने के लिए आम सहमति के साथ मामले निपटाने को प्राथमिकता देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जिला और सैशन जज और अतिरिक्त जिला और सैशन जज की अदालतों में हर किस्म के दीवानी, मेट्रीमोनियल, किराया अपीलों, मोटर एक्सीडेंट दावा, जमीन कब्जे, अपराधिक अपीलों (सिर्फ कम्पाऊंडेबल केस) और समझौता योग्य केस आदि के निपटारे आम सहमति के साथ करवाए जाएंगे।

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सिविल मामलों में जैसे किराये से सम्बन्धित मामले, बैंक रिकवरी, माल विभाग से सम्बन्धित मामले, मगनरेगा मामले, बिजली और पानी बिल के मामले (चोरी के अलावा), नौकरी पेशा मामले में वेतन और बकाया भत्ते का मामला, पैंशन और सेवामुक्ति लाभ मामला, वन अधिनियम से सम्बन्धित मामला, प्राकृतिक आपदा से  सम्बन्धित मुआवजा मामला, नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट्स एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत शिकायत के मामले सिवल जज व जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की अदालत में विचारे जाएंगे।

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उन्होंने कहा कि यदि उक्त श्रेणियों में किसी भी व्यक्ति का कोई केस पहले चल रहा है तो वह अपना केस लोक अदालत में सुनवाई के लिए रखना चाहता है तो वह एक दरखास्त सम्बन्धित अदालत में या फिर सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारटी, लुधियाना कार्यालय में दे सकता है।

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लोक अदालत में केस की सुनवाई के लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और यदि लोक अदालत के द्वारा मामले का निपटारा होता है तो अदा की गई कोर्ट फीस की वापसी को भी यकीनी बनाया जाता है। जिन मामलों का निपटारा लोक अदालतों में हो जाता है उनके खिलाफ आगे अपील नहीं डाली जा सकती और लोक अदालतों के द्वारा मामलों का निपटारा जल्दी और दोस्ताना तरीके से होता है।

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