पंजाब के लोकपाल ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और आर्यन्स के लाॅ विद्यार्थियों को संबोधित किया

चण्डीगढ़/मोहाली, 15 मार्च
जस्टिस विनोद कुमार शर्मा, लोकपाल, पंजाब ने आर्यन्स कालेज आफ लाॅ, राजपुरा, के नजदीक चण्डीगढ़ द्वारा आयोजित ‘विशव उपभोक्ता अधिकार दिवस’ के मौके एक वैबिनार में विद्यार्थियों को संबोधन किया। डा. अंशु कटारिया, चेयरमैन, आर्यन्स ग्रुप ने वैबिनार की अध्यक्षता की। आर्यन्स के एलएलबी, बीएएलएलबी, के लगभग 500 विद्यार्थी ने जूम, फेसबुक और यू-ट्यूब के द्वारा प्रोग्राम में हिस्सा लिया।

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जस्टिस शर्मा ने इस दिन की महत्ता संबंधी विचार-विमर्श करते हुये कहा कि यह दिन अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता आंदोलन में एकता, उपभोक्ताओं के अधिकारों और सम्मान और सुरक्षा की माँग का संकेत देता है।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का व्यापक अर्थ यह है कि हर उपभोक्ता को चीजें या सेवाओं की गुणवत्ता, सामर्थय, मात्रा, शुद्धता, कीमत और मानक संबंधी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है।
उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा अधिकार एक्ट, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ताओं को बचाव का अधिकार, जानकारी का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और निवारण का अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने आगे विस्तार से बताया कि उपभोक्ताओं को उत्पाद का चयन करने, हर तरह की खतरनाक चीजों से सुरक्षित रहने, सभी उत्पादों की कारगुजारी और गुणों संबंधी अवगत करवाने, उपभोक्ताओं के हितों से सम्बन्धित सभी फैसले लेने की प्रक्रियाओं में सुनवाई और निवारण करने की माँग करने का अधिकार है।

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इस साल के मुख्य विषय ‘टैक्ल प्लास्टिक प्रदूषण’ के आधार पर, उन्होंने चर्चा की कि हमारा वातावरण प्रणाली प्लास्टिक प्रयोग से पीड़ित है क्योंकि यह हमारे समुद्रों को भरते जा रहे हैं। उपभोक्ता प्लास्टिक प्रदूषण संबंधी चिंतित हैं और कार्यवाही भी कर रहे हैं। एक विश्वव्यापी उपभोक्ता लहर के रूप में उन्होंने प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने और प्लास्टिक इस्तेमाल ना करने को उत्साहित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए भी प्रेरित किया।

-NAV GILL

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