जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए खेल फंड के प्रयोग संबंधी नए निर्देश जारी

चंडीगढ़, 22 मार्चः
पंजाब सरकार ने जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के पास मौजूद खेल फंड के प्रयोग संबंधी नई निर्देश जारी कर दिए हैं जिससे इसे खर्च करने संबंधी और ज्यादा पारदर्शिता लाई जा सके।
इसकी जानकारी देते हुए आज यहाँ शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि डायरैक्टर एस.सी.ई.आर.टी. ने इस संबंधी पत्र जारी कर दिया है। इसके अनुसार जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के प्रिंसिपल को 60 हजार रुपए और विभाग के प्रमुख को समूचे फंड का प्रयोग करने संबंधी अधिकार दिए गए हैं। यह फंड खेल के मानक को ऊँचा उठाने के लिए प्रयोग में लाया जाना है। प्रवक्ता के अनुसार खेल मैदानों के निर्माण और खेल का सामान खरीदने के लिए स्कूलों के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं जिनमें जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था का प्रिंसिपल, डी.एम. स्पोर्टस और संस्था का एक लैक्चरार मैंबर लेने की व्यवस्था की गई है।

 

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खेल का मैदान तैयार करने के लिए जिले के जे.ई. की तरफ से अनुमान तैयार करवाने और इसके बाद ई.टैंडरिंग के द्वारा अलग-अलग ठेकेदारों/फर्मों से टैंडर प्राप्त करके खेल का मैदान विकसित करने के लिए निर्देश जारी किये हैं। प्रवक्ता के अनुसार खेल के मैदान की तैयारी करने से पहले से लेकर कार्य के मुकम्मल होने तक की सभी तस्वीरंे लेकर इनको रिकार्ड में रखने के लिए भी कहा गया है। खेल का सामान खरीदने के लिए खिलाड़ियों की उम्र और लिंग का ख्याल रखने और खेल का बढ़िया मानक का सामान खरीद के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

प्रवक्ता के अनुसार खेल के मैदानों की तैयारी के काम पर नजर रखने और खेल के सामान की खरीद के समय/डी.एम.स्पोर्ट्स/बी.एम. स्पोर्टस को स्कूल का दौरा करने के लिए कहा गया है। नियमों के अनुसार काम न करन वालों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्यवाही करने की भी चेतावनी दी गई है।
-NAV GILL

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