जिला मैजिस्ट्रेट ने पटियाला जिले में कर्फ्यू में कुछ छूट की घोषणा की

-प्रातःकाल 7 बजे से प्रातःकाल 11 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी वस्तुओं वाली दुकानें 50 प्रतिशत कामगारों के साथ खोलने की आज्ञा
-शहरी क्षेत्रों में किसी भी बाजार या मार्केट को खोलने की अनुमति नहीं
-कलोनियों आदि में अलग अलग स्थानों पर बनी दुकानों को नियत समय में खोलने की अनुमति
-मल्टीब्रांड और सिंगल ब्रांड माल खोलने की आज्ञा नहीं
-सैलून, नाई, ब्यूटी पार्लर और शराब के ठेके खोलने पर पाबन्दी
-कंटेनमैंट जोन में लागू नहीं होंगी छूटः कुमार अमित
-सिर्फ परिवार का एक मैंबर ही जरूरी वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रातःकाल 7 से 11 बजे तक पैदल जा सकता है, व्हीकल जब्त किया जाएगा
-जरूरी वस्तुओं को पहले मिली आज्ञा जारी रहेगी और प्रातःकाल 11 बजे के बाद घर -घर समान पहुँचा सकेंगे
पटियाला, 1 मईः जिला मैजिस्ट्रेट -कम -डिप्टी कमिश्नर पटियाला श्री कुमार अमित ने आज पटियाला जिले में लागू कर्फ्यू में शर्तों के अंतर्गत कुछ छूट देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस को रोकने लगाए कर्फ्यू में जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से सी.आर.पी.सी 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए दी गई यह छूट कंटेनमैंट जोन में लागू नहीं होंगी। कंटेनमैंट क्षेत्रों में दुकानों खोलने वालों विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
पिछले दिनों मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह की तरफ से राज्य में कोरोनवायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए कर्फ्यू में कुछ छूट देने का ऐलान किया था, जिस के मद्देनजर जिला मैजिस्ट्रेट श्री कुमार अमित ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक करके और स्थिति का जायजा लेने के बाद शर्तों के अंतर्गत कुछ छूट देने संबंधी विस्तृत आदेश जारी किए हैं।
श्री कुमार अमित की तरफ से जारी हुक्मों मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में ऐस्टब्लिशमैंट के अंतर्गत रजिस्टर्ड और केवल जरूरी वस्तुएँ वाली दुकानों को 50 प्रतिशत कामगारों के साथ प्रातःकाल 7 बजे से प्रातःकाल 11 बजे तक खुलने की आज्ञा होगी परन्तु इन क्षेत्रों में मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड माल नहीं खुलेंगे। शहरी क्षेत्रों में किसी भी माल या मल्टीप्लेक्स को खोलने की आज्ञा नहीं होगी।
जबकि शहरी क्षेत्रों में किसी भी मार्केट या बाजार या मार्केट परिसर को खोलने की इजाजत नहीं परंतु ऐसीं दुकानें जो कोई अकेले हांे (स्टैंड अलोन) अर्थात जिनके आसपास या साथ लगती कोई दुकान ना हो, सहित कालोनियों में स्थित अकेली दुकानों या बंद फाटकों वाली कलोनियों में दुकानें भी प्रातःकाल 7 बजे से प्रातःकाल 11 बजे तक खुल सकतीं हैं।
आदेशों मुताबिक सैलून, नाई, ब्यूटी पार्लर और शराब के ठेके और दुकानों खोलने पर पूर्ण पाबंदी होगी। ई कामर्स कंपनियाँ सिर्फ जरूरी वस्तुएँ घर-घर बेच सकेंगी। जरूरी वस्तुओं की दुकानों जैसे कि थोक, परचून, किराना, सब्जी, फल, दूध और दूध से सम्बन्धित उत्पादों की दुकानें बेकरी, पोल्ट्री, कैमिस्ट, कृषि से सम्बन्धित दुकानों को पहले जारी हुक्मों मुताबिक मिली आज्ञा जारी रहेगी। जबकि पंखे, कूलर, ए.सी. की दुकानों और इनकी रिपेयर की दुकानों को भी छूट होगी और यह प्रातःकाल 7 बजे से प्रातःकाल 11 बजे तक ग्राहकों से डील कर सकेंगे और 11 बजे के बाद केवल पहले की तरह ही होम डिलीवरी जारी रख सकते हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से जारी हुक्मों मुताबिक परिवारों का सिर्फ एक मैंबर ही जरूरी वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रातःकाल 7 बजे से प्रातःकाल 11 बजे तक घर से बाहर पैदल मास्क डाल कर और सामाजिक दूरी बनाते हुए जा सकता है परंतु यदि कोई व्यक्ति व्हीकल ले कर समान लेने जाता पाया गया तो कानूनी कार्यवाही करते हुए व्हीकल जब्त किया जायेगा। इसके अलावा 65 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों सहित छोटे बच्चों और जो व्यक्ति किसी तरह के इलाज अधीन हों उनका घर रहना ही सुनिश्चित किया जाए।
हर दुकानदार यकीनी बनाएगा कि दुकान के बाहर सफेद रंग के गोले बनाए गए हांे जिससे सामाजिक दूरी सम्बन्धित सेहत विभाग की हिदायतों मुताबिक दो व्यक्तियों के बीच डेढ़ मीटर का फासला रखा जाये। दुकानों में काम करते व्यक्ति मास्क, सैनेटाईजर का इस्तेमाल करना और कोविड -19 नियमों का पालन भी करेंगे।

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